र्घटना में मौत: महिला के पति-दो बच्चों को 75 लाख रुपए मुआवजा देनेे का आदेश

र्घटना में मौत: महिला के पति-दो बच्चों को 75 लाख रुपए मुआवजा देनेे का आदेश




 





महेसाणा. आईल मिल की मालिक महिला की 6 साल पहले थरा से उण गांव के पास डम्पर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इसके बाद उसके पति ने पाटण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा कर दिया। इससे कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह पति और बच्चों को 74.47 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दे।


घटना इस प्रकार है
हारिज में राजेश्वरी आईल मिल की मालकिन और शिव शक्ति कॉटन लिमि. की भागीदार वर्षा बेन विनोद चंद ठक्कर 12 मई 2012 को अपने भाई अल्पेश के साथ मेस्ट्रो जी जे 8 एजी 2929 पर बैठकर उण से वालपुरा जा रही थीं। इस दौरान उण आऊट पोस्ट के आगे डम्पर जीजे 8 जेड 9544 के चालक ने उनके दोपहिए को टक्कर मार दी। वर्षा बेन के शरीर से डम्पर का टायर गुजर गया। जिससे उनकी मौत हो गई। इस पर वर्षा बेन के पति विनोद चंद्र और उनकी दो संतानों ने अपने वकील भरत कुमार पटेल के माध्यम पाटण कोर्ट में दुर्घटना मुआवजा के लिए द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस पर डिस्ट्रिक्ट जज बी एस उपाध्याय ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह मुआवजे के रूप में 74.47 895 रुपए दे।




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